हिसार कोर्ट का बड़ा फैसला: प्राइवेट बसों में भी मान्य होंगे सरकारी पास

हिसार कोर्ट ने एक अहम आदेश जारी करते हुए कहा है कि जब तक हाईकोर्ट से कोई स्थगन आदेश (स्टे) नहीं आता, तब तक प्राइवेट बसों में भी सरकारी रियायती पास मान्य रहेंगे। यह फैसला लॉ छात्रा पूजा बिश्नोई की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुनाया गया।
छात्रा पूजा बिश्नोई का मामला
पूजा बिश्नोई ने कोर्ट में याचिका दायर की थी कि सरकारी पास को प्राइवेट बसों में भी मान्यता मिले। उन्होंने बताया कि भट्टू से हिसार आते समय एक प्राइवेट बस कंडक्टर ने उनका पास यह कहकर अमान्य कर दिया कि यह केवल सरकारी बसों में मान्य है।
जब पूजा ने आरटीए द्वारा जारी पत्र दिखाया, जिसमें स्पष्ट लिखा था कि कॉलेज और रियायती पास सरकारी व प्राइवेट दोनों बसों में मान्य हैं, तब भी कंडक्टर ने इसे मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद पूजा ने 5 सितंबर को कोर्ट में सिविल सूट दायर किया।
प्राइवेट बस संचालकों को झटका
इस फैसले से प्राइवेट बस संचालकों को बड़ा झटका लगा है। अब तक वे सरकारी पास को स्वीकार नहीं कर रहे थे और इसके खिलाफ हाईकोर्ट में भी याचिका दायर कर चुके हैं। हालांकि, हाईकोर्ट से अभी तक कोई स्थगन आदेश नहीं मिला है।
हिसार कोर्ट ने आरटीए द्वारा जारी पत्र के आधार पर साफ कर दिया कि जब तक स्टे ऑर्डर नहीं आता, सरकारी पास प्राइवेट और सरकारी दोनों बसों में मान्य रहेंगे।
👉 यह फैसला हजारों छात्रों और आम यात्रियों के लिए राहत की खबर है, जो रोजाना सरकारी पास का इस्तेमाल करते हैं।