PAK की जासूसी के आरोप में घिरी यूट्यूबर ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा!
पाक जासूसी केस में फंसी हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ने हाईकोर्ट में लगाई जमानत याचिका
पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। ज्योति के वकील कुमार मुकेश ने बताया कि जल्द ही इस पर सुनवाई हो सकती है। इससे पहले 23 अक्टूबर को हिसार की सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि आरोपी की रिहाई से जांच प्रभावित हो सकती है।
हिसार पुलिस ने 16 मई को 34 वर्षीय ज्योति को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत गिरफ्तार किया था। वह ‘ट्रैवल विद जो’ नामक यूट्यूब चैनल चलाती थीं। फिलहाल ज्योति हिसार की सेंट्रल जेल में बंद हैं।
सेशन कोर्ट की एडिशनल सेशन जज डॉ. परमिंदर कौर की अदालत ने कहा था कि रिकॉर्ड में गंभीर सामग्री मौजूद है। कोर्ट ने बताया कि आरोपी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से मिले फोरेंसिक साक्ष्य, मल्टी-एजेंसी सेंटर (SMAC) के इनपुट और एक विदेशी अधिकारी के साथ संपर्क की गतिविधियां चिंता का विषय हैं। जमानत मिलने पर वह जांच को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
कोर्ट ने टिप्पणी की कि अदालतों को ऐसे मामलों में सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि रखना चाहिए। यदि आरोपी की रिहाई से इन पर खतरा हो तो जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
वहीं, ज्योति के वकील कुमार मुकेश ने कहा कि पुलिस का केस ठोस नहीं है। उन्होंने जमानत के लिए तीन मुख्य आधार रखे—पहला, ज्योति ने कोई गोपनीय दस्तावेज या जानकारी साझा नहीं की; दूसरा, पुलिस ने सीक्रेट एक्ट से जुड़ी कोई सामग्री जब्त नहीं की; और तीसरा, पाकिस्तानी एजेंट शाकिर से केवल संपर्क नंबर मिला है, पर कॉल या चैट का कोई प्रमाण नहीं है।
वकील का कहना है कि पुलिस ने अदालत में अधूरी चार्जशीट पेश की थी और संवेदनशील जानकारी का हवाला देते हुए पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। कोर्ट ने चार्जशीट के कुछ हिस्सों को सीलबंद रखते हुए केवल सीमित सामग्री का अवलोकन करने की अनुमति दी थी।
अब मामला हाईकोर्ट में पहुंच चुका है, जहां यह देखा जाएगा कि क्या ज्योति मल्होत्रा को राहत दी जाए या नहीं। आने वाले दिनों में इस पर सुनवाई होने की संभावना है।