रेवाड़ी पुलिस का सख्त आदेश: रात 10 बजे के बाद डीजे और लाउडस्पीकर पर रोक

रेवाड़ी पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा, आईपीएस ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने आदेश जारी किए हैं कि जिले में रात 10 बजे के बाद डीजे और लाउडस्पीकर बजाना प्रतिबंधित रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
शादी-विवाह और समारोहों में मिलेगी राहत
एसपी मीणा ने बताया कि कई सामुदायिक केंद्र और बैंक्वेट हॉल आवासीय कॉलोनियों में बने हुए हैं। शादी और अन्य समारोहों के दौरान ऊंची आवाज में डीजे बजने और आतिशबाजी से आसपास के लोगों को भारी परेशानी होती है। देर रात तक चलने वाले तेज शोर से विद्यार्थियों, बीमारों और आमजन को दिक्कत होती है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि रात 10 बजे के बाद डीजे बजाना अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में पुलिस मौके पर पहुंचकर डीजे संचालक, बैंक्वेट हॉल मालिक और आयोजक के खिलाफ कार्रवाई करेगी और डीजे उपकरण भी जब्त किए जाएंगे।
बैंक्वेट हॉल मालिकों के लिए नए नियम
एसपी मीणा ने कहा कि अब बैंक्वेट हॉल संचालकों की भी जिम्मेदारी तय की गई है।
- गेट के बाहर बड़े अक्षरों में बोर्ड लगाना होगा कि हथियार लेकर कोई भी अंदर प्रवेश नहीं करेगा।
- रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा, यह भी बोर्ड पर स्पष्ट लिखा होना चाहिए।
- बुकिंग के समय आयोजकों को इन नियमों की जानकारी देना अनिवार्य होगा।
ध्वनि प्रदूषण पर सख्त सजा
एसपी ने चेतावनी दी कि ध्वनि प्रदूषण नियमों का पालन न करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और ध्वनि प्रदूषण एक्ट के तहत सजा हो सकती है।
ध्वनि प्रदूषण से रक्तचाप, सुनने की क्षमता, व्यवहार और यहां तक कि पशु-पक्षियों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है।
एसपी मीणा ने आमजन से अपील की कि शादी और खुशी के मौकों पर ऐसा कोई कार्य न करें जिससे दूसरों को परेशानी का सामना करना पड़े।